उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की साँस भड़काऊ बयान पर अब नहीं चलेगा कोई भी केस
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली चैन के साथ उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान पर अब कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा किसको किया गया रद्द
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ी चैन की सांस मिली सुप्रीम कोर्ट से उनके भड़काऊ बयान में उनके ऊपर एक केस चलाई जा रही थी जिसको रद्द कर दिया गया है यह फैसला शुक्रवार के दिन किया गया था मुख्यमंत्री योगी के विरुद्ध यह केस सन 2007 में लगाया गया था ।
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सप्रेम न्यायालय ने बुधवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध भड़काऊ बयान के विरोध मैं जो केस चल रहा था उसको हटाने का परमिशन दे दिया है उससे पूर्व स्टेट गवर्नमेंट ने मई 2017 में इस मुकदमे को चलाने के लिए साफ इंकार कर दिया था । उस समय गारमेंट का कहना था कि इस मुकदमे में सबूत पर्याप्त नहीं है जिसे 2018 में प्रयागराज के उच्चतम न्यायालय सही बताया था ।
आखिर न्यायालय का क्या कहना है।
सुप्रीम न्यायालय ने इस मैटर के लिए बुधवार के दिन सुनवाई सुनाते हुए कहे कि इस मैटर में कोई भी मेरिट नहीं है इसी कारण से इस मुकदमे को चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी बात कुछ ऐसी है कि यह मैटर गोरखपुर में हुए दंगे के समय का है इस मैटर में प्रयागराज उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी के भड़काऊ बयान की जांच करने की मांग पर जो याचिका थी उसे रद्द कर दिया था ।
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बात कुछ ऐसी है कि 2008 में नवंबर माह में इस बयान को प्रथम बार दायरे में लाया गया था इसलिए साफ यह दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री योगी के दिए गए भड़काऊ बयान के वजह से ही दंगा हुआ था । दंगे का सही-सही जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ही माना गया था इस याचिका को मोहम्मद असद हयात एवं प्रवेश की तरफ से दर्ज कराया गया था आपको जानकारी दे देगी इस दंगे में 1 लोगों की जान भी चली गई थी ।
उस समय गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में ही थे तब उनके ऊपर सही तरीके से इस दिए गए भाषण का बहुत बड़ा आरोप लगा था सुप्रीम न्यायालय में इस अपराध की सुनवाई के लिए CJI NV रमन , न्यायालय हिमा कोहली एवं न्यायालय सिटी रविकुमार ने अगली सुनवाई शुक्रवार के दिन किया था ।