योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने किया यह निर्णय फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अब मात्र एक पंजीकरण एवं एक लाइसेंस ही पर्याप्त होगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने किया यह निर्णय फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अब मात्र एक पंजीकरण एवं एक लाइसेंस ही पर्याप्त होगा

यूपी गवर्नमेंट में अब किसी भी अधिष्ठान एवं फ़ैक्ट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने श्रम के कानून के जो रूल्स के अंतरगत भिन्न भिन्न पंजीकरण को करने एवं लाइसेंस को प्राप्त करना एवं जो रिटर्न्स दर्ज करते थे उसके भी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी | फ़ैक्ट्री का अब 1 पंजीकरण एवं लाइसेंस ही प्रयाप्त होगा | अब उन्हें अलग अलग श्रम कानून के अंतर्गत पंजीकरण को रखने की आवश्यकता नहीं होगी | फ़ैक्ट्री वालो अनेकों पंजीकरण के जगह पर मात्र 7 पंजीकरण को ही रखना होगा एवं फ़ैक्ट्री एवं प्रतिष्ठान अपना पूरा जो रिकॉर्ड है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संयोजित कर सकते है | एवं लेन देन के लिए भी इलेक्टॉनिक सिस्टम से ही कर पाएंगे| श्रमिक की जो सेवा के रूल्स होंगे उसमे भी कायदे होंगे | यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की यूपी में बिजनेस की रक्छा और काम के रूल्स , 2022 के तहत जिसे मंगलवार के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के मुखिया के तौर पर कैबिनेट मीटिंग में आदेश प्रदान किया गया |

श्रम के कानून में गलती को सही करने के लक्ष्य से जनरेट किये गए रूल्स के पारित होने पर राज्य में पूर्व से लागु कानून से जुडी 6 नियमावली तय कर दिया जायेगा | सेन्ट्रल गोवेर्मेंट ने श्रम कानून से जुड़े 13 सेंट्रलस के रूल को जोड़ते हुए बिजनेस की रक्छा , चिकत्सा और काम रूल संहिता OSH 2020 तैयार किया गया है | जिसको 28 सितम्बर 2022 के दिन गवर्नमेंट के बजट में दिखा दिया गया था|  परन्तु इसे अभी तलक लागु करने के लक्ष्य से श्रम के विभाग के द्वारा इस नियमावली को तैयार किया गया है | ये जो नियमावली है उसमे OSH कोड़ के अंतर्गत जो भी फ़ैक्ट्रीस आती है |

खतरनाक सुविधा को अग्रसर करने वाले फ़ैक्ट्रीस , जैसे बीड़ी सिगरेट कारखान एवं बागान के मजदुर के तबियत , व्यापर की सुरक्छा एवं कामो की दिशा एवं नियोजक के कामो से संयोजित से सम्मलित है | ये जो नियमावली है उसे उस दिनांक को लागु किया जाएगा जब गवर्मेंट के गजट में उसे दर्ज किया गया है ।

केंद्र व सभी राज्य के सरकारी योजना से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करे सरकारी योजना एप्लिकेशन 

45 साल से ज्यादा ऐज के काम करने वालों का किया जाएगा चेकअप

नियमावली के आधार पर कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला चाहे वह जो भी हो यदि वह 45 साल से ज्यादा की उसकी ऐज है तो या फिर खतरनाक तरीके से फैक्ट्री में कार्यरत है तो कार्यरत को साल मैं एक बार चेकअप फ्री मैं स्वास्थ परीक्षण को कराना अनिवार्य कर दिया गया है सभी नियोजक को एवं काम करने वालों को अधिष्ठान या फिर फैक्ट्री में जो कार्यरत है उनके वक्त या कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियुक्ति पत्र भी तय करना बहुत ही आवश्यक है एवं जिस फैक्ट्री में 500 कर्मचारी नियुक्त हैं या फिर खतरनाक प्रकृति के फैक्ट्री जिसमें ढाई सौ से ज्यादा काम करने वाले नियुक्त है उनमें सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति करना अति आवश्यक है ।

OT के लिए दो गुना पेमेंट प्रदान किया जाएगा

फैक्ट्री में कार्यरत सभी लोगों को हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे कार्य लेने की सुविधा की गई है इससे अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त घंटों के काम के लिए 2 गुना पेमेंट प्रदान किया जाएगा प्रत्येक दिन ज्यादा 5 घंटे कार्य के पश्चात 30 मिनट के रेस्ट के पश्चात ही किया जाएगा किसी एक दिन में कार्य का जो आराम है उसका जो समय है वह सम्मिलित करते हुए 12 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं किया जाएगा हफ्ते में एक दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी संकट के परिस्थिति में प्रतिष्ठान अस्थाई रूप से स्थापित करने पर कामगारों को विकल्प का रोजगार भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी ।

इसे भी पढ़े : गवर्नमेंट ने प्रदान किया गिफ्ट , 5 अगस्त से 15 अगस्त तलक ऐतिहासिक जगहों पर एंट्री हुआ फ्री

काम करने वालों के हित का ख्याल

नियमावली में अंतर राज्य कामगारों का जो पोर्टल है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे एवं उनकी जो परेशानी है उनका निवारण करने के लिए फ्री में टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था कराना अनिवार्य कर दिया गया है बीड़ी सिगरेट किए फैक्ट्री के कर्मचारी जो औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करते हैं उनकी जो परेशानी है उन्हें परेशानियों के निवारण के लिए नियम को बनाया गया है कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए आवास शौचालय चिकित्सा शिशु सदन बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्थाएं कीटनाशकों से सुविधा की व्यवस्था कराए गए हैं ।

महिलाएं भी कर पाएंगे रात्रि में कार्य

नियमावली में अधिष्ठान या फिर फैक्ट्री में कुछ नियम के संयत्र महिलाओं से रात्रि में कार्य कराने के रूल्स बनाए गए हैं खतरनाक प्रक्रिया संचालित करने वाले फैक्ट्री में महिलाओं की महिलाओं की नियोजन का गीत होगा जो महिलाएं गर्भवती होंगी उन महिलाओं को खतरनाक कामों से जुड़े फैक्ट्री में कार्य करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी ।

बोर्ड देगा गवर्नमेंट को सुझाव

श्रम एवं सेवा योजना मिनिस्टर की अध्यक्षता में स्टेट व्यवसायिक सुरक्षा एवं चिकित्सक सलाह देने वाले बोर्ड के गठन का भी व्यवस्था किया गया है जो कि बोर्ड फैक्ट्री में चिकित्सक सुरक्षा कल्याण से जुड़े मैटर में गवर्नमेंट को राय प्रदान करेगा |

केंद्र व सभी राज्य के सरकारी योजना से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करे सरकारी योजना एप्लिकेशन