विदेश की बैंक में अनिल अम्बानीने रखा है करोड़ों रुपए इनकम टैक्स की लगी यह धाराएं
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 63 साल के अम्बानी पर टैक्स को चुराए जाने का बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए बोले कि अनिल अम्बानी जी ने जानबूझकर के । इंडियन टैक्स के पदाधिकारियों के सामने विदेश मे खुले बैंक अकाउंट का डिटेल्स एवं वित्तीय हित को विस्तार मे नही बताया है ।
केंद्र व सभी राज्य के सरकारी योजना से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करे सरकारी योजना एप्लिकेशन
आईटी विभाग के जरिए 2 स्विस बैंक अकाउंट मे छुपाकर के पैसा रखने की वजह से अनिल अम्बानी जी को एक नोटिस भेजा था । उसके संयत्र ही
स्विस बैंक में अवैध पैसे रखने के लिए अनिल अंबानी को दिया गया नोटिस ₹420 करोड कर छोरी का लगा आरोप ।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्त इस बैंक अकाउंट में एकत्रित किए गए 814 करोड रुपए से भी ज्यादा की अघोषित पैसे रखने के मैटर में 420 करोड रुपए टैक्स के चोरी करने के आरोप में रिलायंस कंपनी के अनिल अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी के विरुद्ध ब्लैक मनी के नियम के अंतर्गत केस्को चलाए जाने की मांग की है ।
इसे भी पढ़े : 5G की बोली में एयरटेल ने मारी बाजी , 20 वर्ष के लिए 43084 करोड रुपए मे प्रोजेक्ट किया आपने नाम
डिपार्टमेंट ने 63 साल के अनिल अंबानी को टैक्स के चोरी करने के आरोप को साबित करते हुए उन्हें बेवजह इंडियन टैक्स पदाधिकारियों के सामने अपने विदेश के बैंक अकाउंट की जानकारी एवं वित्तीय हित का खुलासा नहीं किए थे ।
इस मैटर में अम्बानी हर माह के प्रारंभ में सूचना निकाली गई थी डिपार्टमेंट ने कहा कि इस मैटर में अनिल अंबानी पर ब्लैक मनी के नियम 2015 के धारा 50 एवं 51 के अन्तर्गत केस को चलाया जा सकता है । जिसके लिए उनको जुर्माना के लिए ज्यादातर 10 वर्ष की जेल की सजा प्राप्त हो सकती है । मैटर में अनिल अंबानी को 31 अगस्त तक उत्तर देने को कहा गया है ।
इस मामले में अनिल अंबानी या उनके ऑफिस की तरफ से अभी तलक कोई भी जवाब नहीं आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधार पर अनिल अंबानी पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के 2019-20 के मध्य विदेश के बैंक अकाउंट में बिना बताए गए धन को रखे थे जिससे उनके ऊपर कर के चोरी का आरोप लगा है ।